राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक १३.०७.२०१९ के सफल आयोजन को लेकर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) प्रतापगढ द्वारा समस्त न्यायिक अधिकारिगण की बैठक ली गई। बैठक के दौरान अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) प्रतापगढ के द्वारा राजीनामा काबिल एन आई एक्ट प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण तथा अन्य ऐसे मामले जो दण्ड प्रकि्रया संहिता की धारा ३२० में राजीनामा के काबिल हों, उन्हें राजीनमा हेतु नेशनल लोक अदालत में रख्े जाने के निर्देश दिये गये। लगभग १२०० मामले बैंक प्रिलीटीगेशन के मामलें आये हैं। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता उपस्थित रहे। जिन्हें लोक अदालत के नोटिस की शीघ्रातिशीघ्र तामील हेतु कहा गया। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार वर्ममान में प्रतापगढ में प्रि-लीटीगेशन के बैंक संबंधि १२०० के लगभग, दाण्डिक राजीनामा योग्य २३९, एन आई एक्ट के दावों समेत २०५३ के लिये व चतुर्थ चरण की सुचना के मुताबिक राष्ट्रीय लोक अदालत में विचारणीय है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ के विधिक प्रवक्ता अलीमुद्दीन कुरैशी के मुताबिक इन २०५३ मामलों में से अधिकाधिक प्रकरण निपटाये जायेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में प्रि-लिटीगेशन नोटिस प्रभारी दिलीप शर्मा के अनुसार समस्त बैंक के प्रि-लिटीगेशन प्रकरणों, आर.एस.ई.बी. आदि विभागों से संबंधित प्रकरणों से संबंधित नोटिस जारी कर दिये गये हैं। समस्त न्यायिक अधिकारिगण को ०५ वर्ष व १० वर्ष से पूराने प्रकरणों को प्राथिमकतापूर्ण तरिके से निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये?। इन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निपटाने का आव्हान किया गया।