माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी एक्शन प्लान की पालना के क्रम में आज दिनांक 25.05.2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिव प्रसाद तम्बोली द्वारा गांव कड़ियावद में जन उपयोगी सेवाओं के संबंध में जानकारी आमजन को देते हुए बताया कि जनउपयोगी सेवाऐं प्रदान करने वाले संस्थान बैंक, बीमा, डाकघर, पीडल्यूडी, स्थानिय निकाय, रोड़वेज, आवासन मण्डल, फाईनेन्स कम्पनी, एलपीजी गैस प्रदाता के संबंध में कोई शिकायत आमजन को होने पर वह स्थायी लोक अदालत में अपनी शिकायत का समाधान पाने के लिए आवेदन कर सकता है।
स्थायी लोक अदालत 60 या 90 दिनों मेंउक्त शिकायत का समाधान करती है। स्थायी लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होता है और इसके खिलाफ अपील भी नहीं होती है केवल माननीय उच्च न्यायालय में उक्त निर्णय के खिलाफ रिट दायर की जा सकती है। इसके अलावा सचिव ने आमजन को बाल-विवाह निषेध कानून, बाल श्रम निषेध कानून, धुम्रपान निषेध कानून, मोटर वाहन अधिनियम आदि के बारे में जानकारी प्रदान की।
आज ही सचिव द्वारा गांव कड़ियावद में स्थित ईंट भट्रटों पर कार्यरत मजदुरो ंको उनके अधिकारांें से अवगत कराते हुए श्रम कानूनों की जानकारी दी एवं श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं श्रमिककार्ड, प्रवासी श्रमिक पंजीयन आदि के बारे में जानकारी प्रदान की ।