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स्थाई लोक अदालत ने नगर परिषद को दिये आदेश

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07 Dec 18
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स्थाई लोक अदालत ने नगर परिषद को दिये आदेश प्रतापगढ| जिला स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष की आज की बैठक में न्यायालय परिसर में साफ सफाई एवं अन्य बिन्दूओं के संबंध में प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किये।
स्थाई लोक अदालत के सदस्यगण अधिवक्ता अजय कुमार पिछोलिया एवं देवेन्द्र अहिवासी से प्राप्त जानकारी अनुसार गुरूवार को स्थाई लोक अदालत की बैठक में जन उपयोगी प्रकरण संख्या ४०/२०१८ कुलदीप शर्मा वगैरह बनाम जिला कलक्टर प्रतापगढ में सुनवाई हुई। उपरोक्त मूल याचिका में से न्यायालय परिसर की स्वच्छता को मेन्टेन रखने हेतु दिनांक १५.११.२०१८ को आदेश दिया जा चुका है। तत्पश्चात नगरपरिषद प्रतापगढ द्वारा सुधार व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार दिखाई दिया है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वह दो कदम आगे चलकर सुधार की उच्च गुणवत्ता को बनाये रखे। उल्लेखनीय है कि इसी याचिका में जिला न्यायालय परिसर में सडकें बनाने हेतु भी न्यायालय द्वारा दिनांक २२.११.२०१८ को आदेश पारित किया जा चुका है। दिनांक २२.११.२०१८ को ही याचि कुलदीप शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र न्यायालय परिसर में जो शौचालयों/मुत्रालयों के के संबंध में प्रस्तुत किया। याचि ने उक्त शौचालयों/मुत्रालयों को समुचित बनवाने हेतु निवेदन किया।
स्थाई लोक अदालत द्वारा निरीक्षण में उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित टॉयलेट्स जीर्णशीर्ण अवस्था में पाये एवं सफाई व्यवस्था भी समुचित नहीं पाई। इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए स्थाई लोक अदालत ने नगरपरिषद को ९० दिवस की अवधि में उक्त टॉयलेट्स, शौचालय, मुत्रालय सम्पूर्ण दिगर सुविधाओं यथा पानी, बिजली एवं एक्जॉस्ट फेन सहित उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किये।


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