प्रतापगढ | अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ विक्रम सांखला द्वारा मिलावट खोरी के आरोप में एक अभियुक्त को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
खाद्य निरीक्षक द्वारा दिनांक ०७.०४.२०१० को अभियुक्त पुनमसिंह पिता कनीराम जाति राव निवासी अवलेश्वर तहसील व जिला प्रतापगढ, जो कि भैंस के दूध का विक्रय कर रहा था। मिलावट का शक होने पर सेम्पल लिये गये। दूध में मिलावट करने का आरोप अभियुक्त पर था। प्रकरण का निस्तारण करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ विक्रम सांखला ने दिनांक २७.११.२०१८ को अभियुक्त को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
Source :