नई दिल्ली । केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि सीबीआई को जांच की सहमति वापस लेने संबंधी पश्चिम बंगाल का अधिकार पूर्ण नहीं है। जांच एजेंसी उन मामलों की जांच कर सकती है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ है या फिर जिनका देशव्यापी असर है । केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार के एक वाद के जवाब में यह दावा करते हुए हलफनामा न्यायालय में दाखिल किया है। पश्चिम बंगाल सरकार का आरोप है कि सीबीआई राज्य की पूर्व अनुमति लिए बगैर ही चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की जांच कर रही है जबकि कानून के तहत अनुमति लेना अनिवार्य है। केन्द्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि भारत संघ ने पश्चिम बंगाल में कोई मामला दर्ज नहीं किया है और न ही वह किसी मामले की जांच कर रहा है।