नई दिल्ली । सेना में कुछ महिला लघु सेवा आयोग अधिकारियों (डब्ल्यूएसएससीओ) को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निदæश दिया कि वह सात कार्य दिवस के भीतर ऐसी ३९ अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) देने के आदेश जारी करे। इसके अलावा जिन २५ अधिकारियों के नाम पर विचार नहीं किया गया है‚ उनका विवरण कारणों के साथ दायर करे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी ७२ महिला एसएससी अधिकारियों के मामले पर पुनर्विचार करने के बाद एक अधिकारी ने छोड़ने का फैसला किया‚ ३९ अधिकारियों के नाम पर पीसी के लिए विचार किया जा सकता है‚ सात चिकित्सीय रूप से अनफिट पाई गई हैं और २५ अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी अनुशासनहीनता तथा अवज्ञा संबंधी प्रतिकूल एसीआर रिपोर्ट हैं।