नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा कांग्रेस के नेता पंकज पूनिया की एक याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कथित तौर पर ‘‘धार्मिक भावनाएं आहत’’ करने के लिए पूनिया को गिरफ्तार किया था। पूनिया ने याचिका में अनुरोध किया था कि उसी पोस्ट के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने के निर्देश दिए जाएं।