दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व वित्तमंत्री पी चिदम्बरम की आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सीबीआई को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कांग्रेस नेता ने इस मामले को राजनीतिक बदले की भावना बताया है।
पी चिदम्बरम ने उच्च न्यायालय से वह याचिका वापस ले ली है, जिसमें निचली अदालत के उन्हें 19 सितम्बर तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
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