नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष मई माह में तमिलनाडु में हुए स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा, हमें दूसरा पक्ष भी देखना होगा। तूतीकोरिन में 22 और 23 मई 2018 को स्टरलाइट विरोधी प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में 13 लोगों की जान चली गई थी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में नागरिक प्रशासन और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को पुलिस फायरिंग के मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के साथ ही एजेंसी को इसे चार महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।
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