तीनों चुनाव आयुक्तों के वेतन में दो गुने का इजाफा
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15 Feb 18
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उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी के बाद तीनों चुनाव आयुक्तों के वेतन में भी लगभग दो गुने का इजाफा हो गया है। चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तो से जुड़े नियमों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त सहित तीनों आयुक्तों का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होता है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला 25 जनवरी को अधिसूचित होने के बाद चुनाव आयोग पर भी यह अधिसूचना स्वत: लागू हो गयी है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर वेतन पाने के हकदार तीनों चुनाव आयुक्तों को अब 90 हजार के बजाय ढाईं लाख रपये वेतन मिलेगा।
वेतन बढ़ोतरी का फैसला एक जनवरी 2016 से लागू माना जायेगा।
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