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अफीम का डोडाचूरा तस्कर को पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास, 1,00,000/- जुर्माना।

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03 Jun 25
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कोटा, विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल सिंह ने एक सात साल पुराने मामले में निर्णय देते हुए अफीम और अफीम का डोडाचूरा तस्करी के आरोपी को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल ₹1,00,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है।विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि दिनांक 17 सितंबर 2018 को थाना जीआरपी कोटा ने कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर ओवर ब्रिज के पास से एक शख्स को मय बैग डिटेन किया।शख्स से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भारत सिंह पुत्र श्री अमरचंद निवासी दस्यखेड़ी थाना कुंभराज जिला गुना मध्यप्रदेश का होना बताया।उसकी तलाशी ली तो अभियुक्त के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ अफीम शुद्ध वजन 500 ग्राम और अवैध मादक पदार्थ अफीम का डोडाचूरा कुल वजन 14 किलोग्राम बरामद कर जप्त किया। जिनको ज़ब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त भारत सिंह के विरुद्ध धारा 8/15,8/18 एनडीपीएस एक्ट और अभियुक्त चेतनवन पुत्र गणपत निवासी आसंडा थाना डांगियावास जिला जोधपुर राजस्थान के विरुद्ध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 13 गवाह लेखबद्ध करवाए गए और कुल 65 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।न्यायालय ने मामले में निर्णय देते हुए अभियुक्त भारत सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में 5 वर्ष के कठोर कारावास और धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल ₹1,00,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया।अभियुक्त भारत सिंह की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।जबकि सहअभियुक्त चेतनवन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।


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