कोटा जिला कलक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने नगर निगम चुनाव एवं कोविड की गाइड लाइन के मद्देनजर शहर में सभी प्रकार के धार्मिक जुलूस, सभा आयोजन, सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल व मूर्ति स्थापना पर रोक लगाई है।
जिला कलक्टर ने बताया कि सम्भागीय आयुक्त द्वारा दिये गए निर्देशों, कोविड गाइड लाइन की पालना व नगर निगम चुनावों के तहत धारा 144 की पालना के मद्देनजर शहर में धार्मिक जुलूस पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि नवरात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांडाल व मूर्तियों की स्थापना नहीं की जायेेगी। तीन फिट से ऊँची प्रतिमा की स्थापना नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रतिमाओं के विसर्जन दिवस पर बिना ढ़ोल, बैण्ड, म्यूजिक सिस्टम के दो से तीन व्यक्ति स्वयं के वाहन में प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित स्थान पर कोविड गाइड लाइन की पालना के साथ कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा व गिरजाघरों में भी कोरोना गाईडलाईन की पालना की जायेगी। सभी धर्मों के त्यौहार, पर्व कोविड गाइड लाइन की पालना के साथ मनाए जाएंगे। उन्होंने आम नागरिकों को धार्मिक परम्पराओ के निर्वहन के समय मास्क पहनने, सेनेटाइजर का उपयोग करने व दूरी की पालना करने का आव्हान किया है।