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*कोटपा एक्ट के तहत 30 दूकानों पर कार्रवाई*

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17 Apr 19
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*कोटपा एक्ट के तहत 30 दूकानों पर कार्रवाई*
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भूपेन्द्र सिह तंवर के निर्देशानुसार कोटा शहर को तम्बाकू मुक्त कोटा नगरी बनाने के लिये तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ कोटा द्वारा गठित टीम द्वारा,  तम्बाकू उत्पाद बिक्रेता को निरीक्षण किया गया, कॉमर्स कॉलेज, शील चौधरी अस्पताल रोड़, तलवण्डी, डकनिया स्टेशन के आस-पास क्षेत्र, राजीवगाधी नगर, आदि क्षेत्रो दुध डेयरियो व सार्वजनीक स्थान के 100 गज के आस-पास की दुकानो का निरीक्षण किया गया और तम्बाकू उत्पाद बिक्रेता को कोटपा एक्ट की जानकारी देते हुए बताया की सार्वजनीक स्थानो के आस-पास के 100 गज के दायरे में तम्बाकू बेचना व तम्बाकू का विज्ञापन करना कानुनी अपराध है। डेयरी बूथो पर तम्बाकू बिक्री करते पाये जाने पर गठित टीम द्वारा कार्यवाह की गई, बुथों पर तम्बाकू बेचना कानुनी अपराध बताते हुऐ निर्देशित किया की डेयरी बूथ पर धुम्रपान व तम्बाकू बेचते पाये जाने पर इनका लाइन्सेन्स निरस्त करने की अनुशंषा की जायेगा व  इन क्षेत्रो के 30 दुकानो व बूथों पर प्राप्त अवैध रूप से तम्बाकू बेची जा रही थी इन स्थानो पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के टीम अमित शर्मा, कमलेश गौतम और यश शर्मा ने उत्पादो को हटवाकर नही बेचने के बारे में समझाया गया।

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