कोटा । अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर पंकज कुमार ओझा ने गुरूवार को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करते हुये गैर सायल मोहम्मद शेरू पुत्र अब्दुल गफूर को निर्णय की तिथि से 20 दिवस पश्चात से 15 दिवस की अवधि के लिए जिले की सीमा से जिला बदर थाना कोतवाली जिला झालावाड के लिए निष्कासित (तडीपार) किये जाने का आदेश जारी कया गया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट ने बताया कि शहर के थाना मकबरा द्वारा एक इस्तगासा जिला पुलिस अधीक्षक शहर के माध्यम से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत इस न्यायालय में गैर सायल मोहम्मद शेरू पुत्र अब्दुल गफूर जाति मुसलिम उम्र 30 वर्ष निवासी कसाईपाडा पाटनपोल थाना मकबरा जिला कोटा शहर के विरूद्ध मामला पेश किया गया था। गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध कोटा शहर के विभिन्न थानों पर विभिन्न धाराओं में 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिनमें से धारा 13 आरपीजीओ के तहत दो प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा चुका है।
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