जोधपुर | उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर आर.पी.एफ. द्वारा समपार फाटकों पर यात्रियों / आम लोगों को सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु जन-जागरूकता / विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके तहत आर.पी.एफ. द्वारा समपार फाटकों से गुजरने वाले लोगों को अवगत करवाया जा रहा है कि रेलवे फाटक को अनाधिकृत रूप से एवं लापरवाही / उतावलेपन से पार करना ना केवल सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। बल्कि रेल अधिनियम की धारा 160 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। जिसमें आरोपी को अधिकतम 05 साल की सजा, जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। समपार फाटकों पर घटित घटनाओं के सम्बन्ध में आर.पी.एफ. जोधपुर मण्डल द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए पिछले छः माह के दौरान समपार फाटकों पर कुल 21 घटनाऐं घटित हुई। जिनमें 21 मामले दर्ज किये गये । 15 आरोपियों जिनके नाम / पते 01. लाखाराम पुत्र श्री भीखाजी, निवासी-पावली, जालौर 02. राजकुमार पुत्र श्री सोहनलाल, निवासी-माडोता, सीकर 03. नीखिल पुत्र श्री विथल पॅवार, निवासी-आजाद नगर, पश्चिम बंगाल 04. सुरेश पुत्र श्री खेमाराम, निवासी-जससिंह देसर मगरा, बीकानेर 05. चांदमोह. पुत्र श्री अहमाद्वीन, निवासी-जाटों का मोहल्ला, नागौर 06. खेमाराम पुत्र श्री सुन्डाराम, निवासी-नोखा, बीकानेर 07. शिवलाल पुत्र श्री मुलाराम, निवासी-नोखा, बीकानेर 08. रणजीत पुत्र श्री रामनिवास, निवासी-पुन्डालु, नागौर 09. प्रेमसिंह पुत्र श्री हीरसिंह, निवासी-जसाई, बाडमेर 10. जगदीश पुत्र श्री माणकराम, निवासी-रानीसर, जैसलमेर 11. बशीर पुत्र श्रीगफूर खां, निवासी-आशापुरागोमट, जैसलमेर 12. मेहराराम पुत्र श्री सेवाराम, निवासी-सिवाना, बाडमेर 13. पर्बतसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह, निवासी-शिवनगर, पाली 14. मोईनुद्वीन पुत्र श्री मोह.सलीम, निवासी-भोपालगढ, जोधपुर 15. गेनाराम पुत्र श्री केवलराम, निवासी-जाजीवाल गहलोता, जोधपुर को मौके पर ही गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त घटनाओं में शामिल आरोपियों के वाहन भी जब्त किये गये है, शेष फरार आरोपियों की धरपकड़ जारी है। 06 आरोपियों के विरूद्व दर्ज मामले माननीय न्यायालय में चल रहे है।
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