जोधपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच प्रथम, जोधपुर के समक्ष रविन्द्रनाथ टेगोर पी.जी. कॉलेज कपासन चितौडगढ के खिलाफ पेश एक मामले में कॉलेज हॉस्टल प्रभारी द्वारा परिवादिनी के साथ दुर्व्यवहार करना महंगा पडा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच प्रथम जोधपुर के अध्यक्ष अतुल कुमार चटर्जी व सदस्य राजाराम सराफ द्वारा परिवादिनी कविता पुत्री करण सिंह मंडा द्वारा रविन्द्रनाथ टेगौर पी जी कॉलेज कपासन चितौडगढ के खिलाफ पेश परिवाद की सुनवाई की गई। अप्रार्थी कॉलेज की ओर से नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अपनी उपस्थिति नहीं दी गई। मंच ने विप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। परिवादिनी ने साक्ष्य, स्वयं का शपथ-पत्र पेश किया एवं विवाद से संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रतियां पेश की। परिवादिनी के अधिवक्ता बी.आर. चाहर की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों अवलोकन किया गया। मंच ने परिवादिनी ने जो कारण अप्रार्थी के संस्थान को छोडने का बताया है उसमें कॉलेज के हॉस्टल की देखरेख का जिम्मा संभाल रही श्रीमती नीमा खान द्वारा उससे घरेलू काम करवाया जाना परिवादिनी के साथ अजीब प्रकार की हरकतें व बात किया जाना एवं परिवादिनी द्वारा मना करने पर धमका देना बताया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी पर उक्त श्रीमती नीमा खान द्वारा चोरी का आरोप लगाया जाना मोबाईल छीन लेना आदि भी बताया गया जिसके कारण परिवादिनी को विवश होकर कालेज से टीसी निकलवानी पडी और अप्रार्थी का महाविद्यालय छोडना पडा।
मंच के अध्यक्ष अतुल कुमार चटर्जी व सदस्य राजाराम सर्राफ ने परिवादिनी का महाविद्यालय छोडने का कारण अप्रार्थी संस्थान के कर्मचारी अधिकारी श्रीमती नीमा खान का दुर्व्यवहार मानते हुए परिवाद को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध आदेश दिये गये कि अप्रार्थी कॉलेज निर्णय तारीख से एक माह के भीतर परिवादिनी को कॉलेज फीस के ३२,००० रूपये एवं हॉस्टल फीस के २७,००० रूपये कुल ५९,००० रूपये मय परिवाद पेश करने की दिनांक २६.०२.२०१६ से ता अदायगी तक ९ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करें। इसके अलावा परिवादिनी को मानसिक आर्थिक क्षति व परिवाद व्यय पेटे सम्मलित रूप से एक मुश्त ११,००० रूपये भी अदा करें।
Source :