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लॉ फैकल्टी का एक माह में निरीक्षण के निर्देश

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31 Jul 18
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जोधपुर| राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग व न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने सोमवार को जेएनवीयू के अधीन संचालित लॉ फैकल्टी में सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक महीने में टीम गठित कर फैकल्टी का निरीक्षण कर निर्धारित मापदंड के अनुसार सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। फाइव ईयर लॉ स्टूडेंट्स वेलफेयर समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा, कि क्या कुछ सुधार हुआ है? इस पर स्टूडेंट सौरभ थानवी ने आग्रह किया, कि निर्देशों की कोई पालना नहीं हुई है। फैकल्टी में कोई सुधार नहीं हुआ है। जेएनवीयू प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा, कि ठीक है फिर इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भेज देते हैं। कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं, कि वे फैकल्टी का टीम से निरीक्षण करवाएं और यह सुनिश्चित करवाएं कि लॉ फैकल्टी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुरूप संचालित हो।
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