जैसलमेर । नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढा ने आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए नगरपरिषद क्षेत्र में स्थित जर्जर भवन वाले स्वामी एवं अभियोगियों से अपील की है कि वे अपने संबंधित जर्जर भवन, ध्वस्त हालत में या गिरने की अवस्था वाले भवन अथवा किसी अन्य प्रकार से, ऐसे भवन के निवासी के लिए या किसी पड़ौस के भवन अथवा उसके अभियोगी के लिए या राहगीरों के लिए खतरनाक स्थिति में है। ऐसे जर्जर अथवा खतरनाक भवनों को तुरन्त गिरवा देंवे या उन्हें सुरक्षित एवं उसकी मरम्मत करवाना सुनिश्चित करें।
नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि यदि स्वामी या अभियोगी इस आदेश की अनुपालना करने में विफल रहता है तो नगर परिषद द्वारा संबंधित के विरुद्व राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित मकान मालिक या अभियोगी की रहे।