GMCH STORIES

कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए नए दिशा-निर्देश

( Read 12483 Times)

19 Apr 21
Share |
Print This Page
कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए नए दिशा-निर्देश

जैलसमेर,  राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से संपूर्ण प्रदेश में 19 अप्रेल से 3 मई की प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है।

जिला कलक्टर आशीष मोदी ने बताया कि इस दौरान जिले में सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे। लेकिन श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। साथ ही ठेला एवं फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी।

उन्होंने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को नवीन गाईडलाइन के दिशा-निर्देश प्रेषित करते हुए निर्देशित किया कि वे जिले में नवीन गाईडलाइन की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आमजन से भी आहवान किया कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में जो गाईडलाइन जारी की गई है उसकी पालना करें ताकि हम कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोक सकें।

उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सोमवार, 19 अप्रेल से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े में जिले में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखे गये है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा निम्न पर ये प्रतिबंध नहीं रखे गये है -

- जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा से जुड़े कार्मिक इत्यादि।

- केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान अनुमत।

- उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे।

- बस स्टैण्ड, रेल्वे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने, जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी।

- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु।

- निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे सम्बन्धित कार्मिक (उपयुक्त पहचान-पत्र के साथ) जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल एवं अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं।

- खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारे से सम्बन्धित खुदरा, थोक दुकानें सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जायेगी।

- सब्जियां एवं फलों को ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा।

- अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर संचालित ढाबे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत होंगी।

- वर्तमान में रबी की फसलों की आवक मण्डियों मे हो रही है तथा समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है। यह कार्यवाही भी अनुमत होगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जावेगी किन्तु कृषकों का मण्डी पहुंचने एवं वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल का सत्यापन एवं वापस जाते समय बिक्री की रसीद, बिल का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा।

- राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी।

- 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जिन्होंने टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, को टीकाकरण हेतु टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी किन्तु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं अपना आई.डी. कार्ड साथ में रखना अनिवार्य होगा।

- समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट होगी।

- इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिन्ट मीडिया के कार्मिकों को परिचय पत्र के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।

- विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियां 14 अप्रेल में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अनुमत होंगी।

- पूर्व में निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिखाने पर परीक्षा केन्द्र पर आवागमन की अनुमति होगी।

- फार्मास्यूटिकल्स, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों से सम्बन्धित दुकानें।

- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं।

- बैंकिंग सेवाओं हेतु बैंक, एटीएम एवं बीमा कार्यालय।

- सेबी, स्टॉक से सम्बन्धित व्यक्ति।

- भोजन सामग्री, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण आदि सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण।

- प्रोसेस्ड फूड, मिठाई व मिष्ठान, रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी।

- इंदिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत होगा।

- मनरेगा एवं ग्रामीण विकास योजनाओं से जुड़े श्रमिक।

- एलपीजी, पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस से संबंधित खुदराध्थोक  आउटलेट की सेवाएं रात्रि 8 बजे तक अनुमत होंगी।

- कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।

- निजी सुरक्षा सेवाएं।

- समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी जिससे कि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। सम्बन्धित इकाई द्वारा अपने श्रमिकों को अधिकृत व्यक्ति द्वारा पहचान-पत्र जारी किया जाये जिससे कि आवागमन में सुविधा हो। संस्थान को अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

इस दौरान सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी होगा। मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी। जिला कलक्टर मोदी ने बताया कि जिले में जन अनुशासन पखवाड़ा की पालना सख्ती से करायी जाएगी। उन्होंने बताया कि आमजन की स्वास्थ्य रक्षा के हित में यह कदम उठाया गया है, इसलिए सभी को इसकी पालना करनी है। उन्होंने बताया कि गाईडलाईन की पालना कराने के लिए गैर अनुमत गतिविधियों को सख्ती से रोका जाएगा।जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की है कि वे अत्यन्त आवश्यक होंने पर ही नियमों की पालना करते हुए घर से बाहर निकलें।


Source :
This Article/News is also avaliable in following categories : Jaislmer news
Your Comments ! Share Your Openion

You May Like