जैसलमेर, जिला कलक्टर आशीष मोदी ने जिले में कोविड-19 की दूसरी लहर के बचाव एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई गाईडलाइन के संबंध में व्यापार मंडल एवं अन्य सेवाओं के पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार, 16 अप्रेल को बैठक ली एवं निर्देश दिये कि वे इस महामारी को देखते हुए गाईडलाइन की पूरी पालना करें। उन्होंने बताया कि जारी गाईडलाइन के अनुरूप 30 अप्रेल तक सांय 6 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान बाजार एवं व्यवसायी प्रतिष्ठान 5 बजे बंद कर दिये जाए। उन्होंने व्यापार मण्डल एवं अन्य सेवाओं के पदाधिकारियोें से आहवान किया कि वे इसमें जिला प्रशासन को पूरा सहयोग दें।
बिना मास्क के ग्राहक को अनुमत नहीं करें
जिला कलक्टर मोदी ने व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों से आहवान किया कि वे अपने प्रतिष्ठान पर स्वयं मास्क पहने हुए रखे एवं उनके दुकान पर कोई भी ग्राहक बिना मास्क पहने आये तो उसे सामान नहीं दें एवं प्रेरित करें की वे मास्क पहनकर ही दुकान पर आए साथ ही बिना मास्क वाले ग्राहक को मास्क उपलब्ध करानें की भी बात कही। बैठक में जिला कोविड प्रभारी एवं यूआईटी सचिव अनुराग भार्गव, अतिरिक्त जिला कलक्टर हरिसिंह मीना के साथ ही व्यापार मण्डल एवं अन्य सेवाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
सोशल डिस्टेन्स की पालना रखे
उन्होंने दुकान के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टंेस की पालना सुनिश्चित करने का भी आहवान् किया। उन्होंने कहा कि वे सभी समाजों के लोगों से जुड़े हुए है एवं कोरोना संक्रमण के बचाव के संबंध में उनके यहा आने वाले सभी लोगों को भी बताया कि वे बिना मास्क के बाहर नहीं निकले, सामाजिक दूरी की पालना करें, समय-समय पर साबुन से हाथ धोये। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि यदि कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान या सब्जी मण्डी वाले कोविड गाईडलाइन की पालना नहीं करेंगे तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही के कदम उठाये जाऐंगे। उन्होंने उम्मीद जताई की हम सब मिलकर इस महामारी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
टीकाकरण के लिए करें प्रेरित
जिला कलक्टर ने बैठक के दौरान यह भी आहवान् किया कि 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वाले लोगों को कोरोना टीकाकरण कराने में सहयोग करें एवं ऐसे लोगों को प्रेरित करें कि वे चिकित्सा संस्थानों में जाकर कोरोना का टीका अवश्य ही लगाए।
राज्य से बाहर से आने वाले यात्रियों को बिना जांच के परिवहन नहीं करें
जिला कलक्टर ने बैठक के दौरान परिवहन सेवा से जुड़े पदाधिकारियों से आहवान् किया कि वे परिवहन संबंधी जारी गाईडलाइन की अक्षरश पालना करेंगे। उन्होंने विशेष रूप से राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवायी गयी आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट को अवश्य ही देखने पर बल दिया एवं कहा कि जो यात्री जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थता जताता है तो ऐसे यात्रियों की सूची जिला कोविड प्रभारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे ताकि उनकी आरटीपीसीआर जांच करवा सके एवं उनको 15 दिन के लिए क्वारनटाइन करने की भी कार्यवाही की जा सके।
अतिरिक्त जिला कलक्टर मीणा ने बैठक के दौरान सभी प्रतिनिधियों को कोविड-19 की दूसरी लहर के रोकथाम के लिए जारी की गई गाईडलाइन की विस्तार से जानकारी प्रदान की एवं पालना करने को कहा।
सहयोग का दिया विश्वास
बैठक के दौरान व्यापार एवं उद्योग मण्डल, अन्य सेवाओं के प्रतिनिधि मीठलाल मोहता, गिरिश व्यास, मनीष गोयल, मनोज आर भाटिया, दिनेश पुरोहित, जेठाराम माली, नरेन्द्र व्यास, निर्मल पुरोहित आदि ने विश्वास दिलाया कि वे इस महामारी के रोकथाम के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन की पालना करेंगे एवं जिला प्रशासन को पूरा सहयोग देंगे।