जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मुद्रित पम्पलेट में लोक प्रतिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) की पालना नहीं करने पर श्री रामचरण बोहरा एवं मै. डायमण्ड प्रिटिंग प्रेस को नोटिस
जयपुर, 15 अप्रेल। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जगरूप सिंह यादव ने श्री रामचरण बोहरा, सांसद जयपुर शहर एवं मैं. डायमण्ड प्रिटिंग प्रेस जयपुर को मुद्रित पंपलेट में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) की पालना नहीं करने पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
जारी नोटिस के अनुसार प्रिन्टिंग डॉक्यूमेंट में मुद्रक का केवल नाम अंकित है पूर्ण पता अंकित नहीं है, प्रकाशक का नाम व पता अंकित नहीं है, मुद्रक द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क(2) के अनुसार प्रकाशक की घोषणा परिशिष्ट-क, मुद्रक की सूचना परिशिष्ट-ख, बिल की प्रति एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट जयपुर को तीन दिवस में प्रस्तुत की जानी थी जो प्राप्त नही हुई जो कि उक्त अधिनियम का उल्लंघन है।