पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने नौ मईं को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुईं हिंसा को लेकर उनके खिलाफ दर्ज तीन मामलों में उन्हें शुावार को गिरफ्तारी पूर्व जमानत दे दी। इमरान अपने वाहन को लाहौर एटीसी परिसर में दाखिल होने की इजाजत मिलने के बाद शुावार को अदालत के समक्ष पेश हुए। लाहौर एटीसी ने पाकिस्तान तहरीक-एइंसाफ पार्टी (पीटीआईं) के अध्यक्ष इमरान (70) को आतंकवाद से जुड़े तीन मामलों में दो जून तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान करते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। इस पर, इमरान ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह जांच में सहयोग करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज इन तीन मामलों में से एक लाहौर में जिन्ना हाउस पर हुए हमले से संबंधित है।