इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी को अपनी संपत्तियां घोषित न करने के लिए अयोग्य करार देने की मांग वाली अर्जी पर चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने इस अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चौधरी अब ईमानदार और सत्यवादी नहीं रहे क्योंकि उन्होंने झेलम में अपनी जमीनों की घोषणा नहीं की जिसके चलते अदालत को उन्हें संघीय मंत्री पद के लिए अयोग्य करार दे देना चाहिए।