सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे रूढ़ीवादी प्रांत माने जाने वाले क्वींसलैंड के जनप्रतिनिधियों ने सदियों पुराने ‘‘नैतिकता कानून’’ को बदलकर महिलाओं को कानूनी तौर पर गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। इस कानून को बदलने के लिए करीब पांच दशक से आंदोलन चल रहा था। प्रांत की विधायिका ने बुधवार को 41 के मुकाबले 50 वोटों से ‘नैतिकता कानून’ को खत्म करने के प्रावधान के लिए वोट किया। अब नए कानून के तहत एक महिला 22 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात बिना किसी सवाल के करा सकेगी। इसके बाद गर्भपात कराने के लिए उसे दो डॉक्टरों से अनुमति लेनी होगी।
नया कानून गर्भपात की मेडिकल सुविधा मुहैया कराने वाले क्लीनिकों के आसपास 150 मीटर तक के क्षेत्र को सुरक्षित जोन के तहत रखता है जहां प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध है। सिर्फ इतना ही नहीं यदि कोई डॉक्टर स्वयं महिला का गर्भपात नहीं करना चाहता है तो उसे महिला को किसी अन्य डॉक्टर के पास रेफर करना होगा। महिलाओं को चुनने की आजादी देने के पक्ष में 1970 के दशक से आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता ब्रिटिश शासन के दौरान 1899 में बने गर्भपात कानून को बदलने की मांग कर रहे थे।
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