कोटा (
डॉ. प्रभात कुमार सिंघल) | सम्भागीय आयुक्त एलएन सोनी की अध्यक्षता में कोरेाना कोरग्रुप की बैठक सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित कि गई जिसमें डीआईजी रविदत्त गौड़, जिला कलक्टर ओम कसेरा, पुलिस अधीक्षक गौरव यादव सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
संभागीय आयुक्त ने कहा कि लॉक-डाउन क्षेत्र में पूर्व की भांति नियमों की सख्ती से पालना कराई जावे जिससे नागरिकों को अनावष्यक आवागमन नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कोटा में अभी लगातार Corona positive केस आ रहे है ऐसे में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जावे। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में जीरो मोबेलिटी की पालना सख्ती से करवाते हुए लॉक-डाउन के दौरान अनावष्यक घूमने वालों के खिलाफ कार्य वाही करें। उन्होंने कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में आम नागरिकों को दी रही आवष्यक सामग्री की सप्लाई, दूध, राषन वितरण, पेड राषन सामग्री की उपलब्धता की विस्तृत रूप से समीक्षा कर सभी एरिया मजिस्ट्रेटों को निरन्तर भ्रमण कर व्यवस्था का सुढढ करने के निर्देष दिये।
बिना अनुमति वाहन पाये जाने पर होगें जब्त, नागरिकों पर भी होगी कार्यवाही-डीआईजी
डीआईजी ने कहा कि शहर में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सभी अधिकारियों को टी भावना के साथ कार्य कर नियमों का उलघंन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी होगी। उन्होंने निर्देष दिये कि पूर्व में जारी सभी पास निरस्त कर दिये गये हैं ऐसे में शहर में चलने वाले अवैध वाहनों को जब्त कर बिना अनुमति घरों से बाहर निकलने वाले नागरिकों के खिलाफ भी कार्यवाही कि जावे। उन्होंने कहा कि जिस वाहन एवं सवारी को जिस समय व क्षेत्र विषेष के मार्ग के लिए अनुमत किया गया है उसका उलघंन करते पाये जाने पर भी कार्यवाही कि जावे। उन्होंने शहर में विभिन्न प्रतिष्ठानों को भी रोस्टर के अनुसार संचालित करने के निर्देष दिये जिससे अनावष्यक भीड़ जमा नहीं हो सके।
इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर शहर आरडी मीणा, आयुक्त नगर निगम वासुदेव मालावत, अतिरिक्त कलक्टर सिलिंग सत्यनाराण आमेठा, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना, प्रषिक्षु आईएएस अतुल प्रकाष, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेष मील, कर्फ्यू एरिया के मजिस्ट्रेट सुनीता डागा, एसडी मीणा, राजेष जोषी, प्रतिभा देवठिया, दीप्ती मीणा, सीएमएचओ डॉ. भूपेन्द्र तंवर सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
ये लिए प्रमुख निर्णय-
-कोई उद्योग कार्य शुरू करना चाहेगा उसे श्रमिकों को केवल एकबार ले जाने की अनुमति होगी। उद्यमी को श्रमिकों का ठहराव, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था फक्ट्री परिसर में ही करनी होगी जिससे बार बार लाने ले जाने नहीं पडे।Lock down की पूर्व की भांति सख्ति से पालना कराई जायेगी। किसी नागरिक को अति आवष्यक होने पर जिले में या जिले से बाहर आवागमन के लिए वाहन पास के लिए ऑन-लाइन आवेदन करना होगा। -सम्पूर्ण शहर में Lock down के दौरान कर्फ्यू क्षेत्र के बाहर भी स्थानीय थानाधिकारी मेडिकल शॉप को आवष्यक को देखते हुए रोस्टर के अनुसार के खोलने के लिए अनुमत करेगें। सम्पूर्ण शहर में दूध सप्लाई केवल प्रातः 6 से 10 बजे तथा सांय 4 से 7 बजे तक की जा सकेगी। दिन में किसी भी दूधिया को शहर में भ्रमण की अनुमति नही होगी।दुपहिया वाहन पर केवल एक चालक ही मान्य होगा, जो मास्क का उपयोग करते हुए ही वाहन संचालित करेगा। चौपहिया वाहन में चालक के अलावा केवल एक सवारी मान्य होगी जिसे पीछे की सीट पर बैठकर यात्रा करनी होगी।
नियमों का उलंघंन करने वाले वाहन होगें जब्त
पुलिस उपमहानिरीक्षक कोटा रेंज रविदत्त गौड़ ने कहा कि Corona virus के सक्रमण को रोकने के लिए शहर में वाहनों के अवैध संचालन तथा बिना अनुमति आवागमन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने बताया कि शहर में लॉक-डाउन के दौरान जा षिथिलता प्रदान की गई है उसकी आड में शहर में अनावष्यक वाहनों का आवगमन कोरोना संक्रमण को फैला सकता है। ऐसे में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का वाहन चलते पाया जाने पर वाहन जब्त के साथ वाहन स्वामी व चालक के खिलाफ नियमों के उलंघन की कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होंने बताया कि वाहन को जिस मार्ग से तय समय में जाने के लिए अनुमति किया गया है उसी मार्ग में होकर निर्धारित समय में जाना होगा। रास्ता बदलने अथवा अनुमत से अधिक सवारी बैठाने या नियमों का उलंघन करते पाये जाने पर सख्त कार्यवाही होगी।
उन्होंने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अनावष्यक घरों से बाहर नहीं निकले तथा वाहन चलाते समय कोरोना की गाइड लाइन की पालना करें। उन्होंने वाहनों को पुलिस चैकपोस्ट पर जंाच करवाने तथा चौराहों पर पुलिस कर्मी द्वारा रोके जाने पर वैध पास दिखाकर ही आगे बढने के निर्देष दिये हैं। उन्होंने Lock down के दौरान दुध सप्लाई करने वाले वाहनों को भी निर्धारित समय में संचालन के निर्देषों की पालना करवाने के निर्देष दिये है। पुलिस अधीक्षक शहर गौरव यादव ने बताया कि बिना अनुमति वाहन संचालन केरने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने बताया कि वाहनों की जांच के लिए सभी चैकपोस्टों पर विषेष जांच के निर्देष दिये गये है। शहर में 21 अप्रेल से नये सिरे से पास जारी किये गये है वे ही मान्य होगे।
66 वाहन जब्त, 62 का बना चालान-
पुलिस अधीक्षक शहर ने बताया कि शहर पुलिस द्वारा नियमों का उलंघन करते पाये जाने पर सोमवार को शहर के विभिन्न थानों तथा यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 66 वाहन जब्त किये गये तथा 62 वाहनों को चालान बनाया गया, 151 के तहत 24 वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई।
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