चित्तौडगढ । जिला मजिस्ट्रेट इन्द्रजीत सिहं ने आदेश के अनुसार जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने एवं चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चितौडगढ जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से ०६.१०.२०१८ से लागू किया गया था, जिसे १३ दिसम्बर, २०१८ की मध्य रात्रि तक आगे बढाया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण चित्तौडगढ जिले में निषेधाज्ञा दिनांक ०६ दिसम्बर, २०१८ से दिनांक १३ दिसम्बर, २०१८ की मध्य रात्रि तक जारी की है।
आदेश के तहत जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने, आदर्श आचार संहिता की पालना करवाने एवं चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संपूण्र्ा चितौडगढ जिले में घातक शस्त्रों को लेकर घूमने-फिरने, बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान पर धरना, रैली, जुलुस प्रदर्शन, बन्द आयोजित करने पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
आदेश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बी.एल.गन, एम.एल.गन आदि, तेज धारदार हथियारों जैसे तलवार, भाला, बरछी, चाकू, छूरी, गण्डासा, फरसा इत्यादि या अन्य किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिसे जन साधारण को चोट पंहुचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, लेकर नहीं चलेगा तथा इनका सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन नहीं करेगा, चाहे वह लाईसेन्सधारी ही क्यों न हों। कोई भी व्यक्ति अथवा समूह आपत्तिजनक अथवा किसी सम्प्रदाय विशेष को ठेस पहचाने वाले पोस्टर, पेम्पलेट या अन्य कोई सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा।
जिले में कोई भी व्यक्ति, संप्रदाय, संस्था, राजनैतिक दल एवं अन्य, सक्षम अधिकारी से २४ घंटे पूर्व विधिवत् अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, जुलुस, रैली, प्रदर्शन एवं बंद प्रतिबंधित रहेंगे। पारम्परिक रूप से मनाए जाने वाले धार्मिक एवं सामाजिक उत्सवों, त्यौहारों, जुलूसों, मैला व अन्य आयोजनों के आयोजन के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
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