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बैंक के खिलाफ क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड पारित

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12 Aug 18
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बैंक के खिलाफ क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड पारित चित्तौड़गढ़ | जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच ने एक बैंक के खिलाफ क्षतिपूर्ति राशि का अवार्ड पारित किया। परिवादी चंदेरिया के रोलाहेडा मार्ग निवासी पदमसिंह पुत्र प्रतापसिंह कृष्णावत ने अधिवक्ता महेंद्रकुमार पोखरना, अब्दुल गफूर, संजय आगाल के मार्फत इंडसइंड बैंक व अन्य के विरुद्ध परिवाद पेश कर बताया कि उसका बीमित वाहन चोरी हो गया तो संबंधित बीमा कंपनी में क्लेम प्रस्तुत किया।
बीमा कंपनी ने परिवादी को क्लेम राशि एक लाख 67 हजार 935 रुपए जारी की, कंपनी ने राशि फाइनेंस करने वाली बैंक इंडसइंड के खाते में जमा कराई। बैंक ने बकाया विधिक ऋण से ज्यादा राशि एंठने के उद्देश्य से गलत सेटलमेंट कर परिवादी को मात्र 8,839 रुपए का अधिकारी माना। जबकि परिवादी इससे अधिक राशि बैंक से प्राप्त करने का अधिकारी था। विपक्षी ने कोई सेवा दोष अथवा लापरवाही न होने का जवाब पेश किया।
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