नईं दिल्ली, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एसबीआईं जनरल इंश्योरेंस सहित चार बीमा कंपनियों पर मोटर बीमा से संबंधित कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए 51 लाख रपये का जुर्माना लगाया है। एसबीआईं जनरल इंश्योरेंस पर मोटर तीसरा पक्ष (एमटीपी) कारोबार के लिए नियामकीय प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने के लिए 25 लाख रपये का जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लि. पर 13 लाख रपये, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 10 लाख रपये और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर तीन लाख रपये का जुर्माना लगाया है। एसबीआईं जनरल इंश्योरेंस के बारे में अपने आदेश में इरडा ने कहा है कि बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एमटीपी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया।