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वेबसाइट, एप के जरिए RBI ने लोन देने वालों के लिए कड़े किए नियम

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27 Jun 20
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वेबसाइट, एप के जरिए RBI ने लोन देने वालों के लिए कड़े किए नियम

मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल माध्यम से लोन देने वाली कंपनियों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने मोबाइल एप और अन्य डिजिटल माध्यमों से लोन देने वाले बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFCs) और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को लोन से संबंधित सभी तरह का जानकारी अपनी वेबसाइट पर देने का निर्देश दिया है। डिजिटल लेंडिंग को और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक को इस बात की शिकायत मिली थी कि डिजिटल माध्यम से लोन देने वाली कुछ कंपनियां ग्राहकों से बहुत अधिक ब्याज वसूल रही हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियों के खिलाफ बहुत सख्त तरीके से रिकवरी की शिकायत केंद्रीय बैंक को मिली थी।


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