मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटा दिया है।
केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा, ‘‘विजया बैंक और देना बैंक को एक अप्रैल, 2019 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है। इस दिन से दोनों ने बैंकिंग व्यवसाय करना समाप्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बैंक आफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था और इसके बाद से उन्होंने बैंकिंग कंपनी के रूप में अलग-अलग परिचालन करना बंद कर दिया है।