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1.75 करोड़ रपए का जुर्माना चार बैंकों पर

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03 Jul 19
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1.75 करोड़ रपए का जुर्माना चार बैंकों पर

भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 1.75 करोड़ रपए का जुर्माना लगाया है।पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रपए और कारपोरेशन बैंक पर 25 लाख रपए का जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने इसका ब्योरा देते हुए कहा कि यह जुर्माना केवाईसी या मनी लांडिं्रग रोधक मानदंडों तथा चालू खाता खोलने से संबंधित उसके दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है और इसका बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए करार या लेनदेन की वैधता से कोई लेना देना नहीं है।


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