केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि पांच लाख रपए तक की कर योग्य आय वरिष्ठ नागरिक अब बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस कटौती से छूट के लिए फार्म 15एच को जमा करा सकते हैं।इससे पहले स्रेत पर कर कटौती (टीडीएस) की यह सीमा इससे पहले ढाई लाख रपए तक थी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब फार्म 15एच में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। यह संशोधन बजट में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए है। वर्ष 2019- 20 के बजट में पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को कर से पूरी तरह छूट दी गई है। इसका लाभ तीन करोड़ मध्यम वर्ग के करदाताओं को मिलेगा।