नयी दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में कुछ किस्म की दालों के आयात के लिए नियम/प्रकियायें तय की हैं और इनके लिए आयातकों को लाइसेंस लेना होगा। उसने इस बाबत मिल मालिकों से आवेदन आमंत्रित किये हैं। मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी डीजीएफटी के मुताबिक मिल मालिकों एवं दाल प्रसंस्करण इकाइयों को ऐसी दाल/दलहनों के आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी।