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पाइपलाइन के लिये शुल्क दरों में 37% वृद्धि हुई

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14 Mar 19
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पाइपलाइन के लिये शुल्क दरों में 37% वृद्धि हुई

नयी दिल्ली। तेल नियामक पीएनजीआरबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्वी अपतटीय केजी-डी6 से गैस ग्राहकों तक पहुंचाने वाली पाइपलाइन के लिये शुल्क में एक अप्रैल से 37 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी है। अंतिम शुल्क आदेश में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 12 मार्च के आदेश में कहा है कि ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस परिवहन की लागत एक अप्रैल से प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) 71.66 रुपये होगी।


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