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25% राशि का भु्गतान कार्यक्रम के बाद सफाई के लिए करें: NGT

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14 Sep 18
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25% राशि का भु्गतान कार्यक्रम के बाद सफाई के लिए करें: NGT नयी दिल्ली। अब गाजियाबाद में विवाह समारोह या किसी कार्यक्रम के लिए फार्म हाउस या बैंक्वेट हॉल किराये पर लेने पर किराये का 25 प्रतिशत कार्यक्रम के बाद परिसर की सफाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा। यह आदेश राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिया है। हरित अधिकरण ने आदेश दिया कि यदि परिसर बुक करने वाला व्यक्ति सही तरीके से और पूरी तरह से उसकी सफाई कर देता है तो ऐसे में गारंटी राशि उसे लौटा दी जाएगी।
यह आदेश उस अर्जी पर आया जिसमें गाजियाबाद में बैंक्वेट और मैरिज हॉल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए यह आरोप लगाया गया था कि ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) कानून, 1981 और जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) कानून, 1974 के तहत अनुमति लिये बिना चल रहे हैं। न्यायमूर्ति आर एस राठौर और विशेषज्ञ सदस्य एस एस गरबियाल की पीठ ने इस पर गौर किया कि न तो निजी पक्ष और न ही प्राधिकारी ऐसे कार्यक्रम के बाद कचरा हटाते हैं। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि गाजियाबाद में किसी भी बैंक्वेट हॉल या फार्म हाउस को संबंधित प्राधिकारी की उचित अनुमति के बिना निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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