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भीलवाड़ा शहर एवं उपखण्डो के आंशिक एवं चिन्हित् क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी  

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21 Jul 20
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भीलवाड़ा शहर एवं उपखण्डो के आंशिक एवं चिन्हित् क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी  

भीलवाड़ा / जिला मजिस्ट्रेट श्री शिव प्रसाद एम. नकाते ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाव से रोकने तथा सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मुख्यालय के विभिन्न शहरी

क्षेत्रा में तथा माण्डल, करेड़ा, गंगापुर एवं गुलाबपुरा संक्रमित व्यक्तियों के पाये जाने से इन क्षेत्रों में चिन्हित क्षेत्रा में जीरो मोबिलिटी कंटेनमेंट क्षेत्रा घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू की है।
आदेश के अनुसार जिला मुख्यालय पर कोली मोहल्ला दादाबाड़ी क्षेत्रा में उत्तर दिशा में तिलक नगर-सांगानेरी गेट लिंक रोड़ तक , दक्षिण दिशा में पंचमुखी से दादाबाड़ी रोड़ तक, पूर्व दिशा में पंचमुखी श्मशान के पास नाले तक एवं पश्चिम दिशा में आकोला भैरू नाथ जी के मंदिर तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया है। इसी प्रकार बसंत विहार क्षेत्रा में उत्तर दिशा में मैवाड़ मिल की बाउंड्री तक, दक्षिण दिशा में पुरोहित पार्क तक, पूर्व दिशा में मेवाड़ मिल की बाउंड्री तक एवं पश्चिम दिशा में कांचीपुरम काॅलोनी की बाउंड्री तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में, आदर्श काॅलोनी सूचना केन्द्र के पीछे उत्तर दिशा में कृष्णा कुटीर तक, दक्षिण दिशा में सूचना केंन्द्र के पीछे वाली गली तक और पूर्व दिशा में सेवा-सदन रोड़ तक एवं पश्चिम दिशा में बंद गली तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया है।
इसी तरह शास्त्राीनगर क्षेत्रा में उत्तर दिशा में मैन सेक्टर से सूर्य महल वाली सड़क तक दक्षिण दिशा में श्री श्याम मंदिर तक पूर्व दिशा में रामदेव जी के मंदिर तक एवं पश्चिम दिशा में बी सेक्टर शास्त्राी नगर पार्क तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में, द्वारिका काॅलोनी में उत्तर दिशा में बिड़ला भवन तक, दक्षिण दिशा में पांसल रोड़ तक पूर्व दिशा में ग्रनी वैली स्कूल के पास दूसरी गली तक एवं पश्चिम दिशा में भोपाल माइनिंग
की बाउंड्री तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में, बापू काॅलोनी में उत्तर दिशा में काशीपुरी के साथ गंदे पानी के नाले तक, दक्षिण दिशा में हनुमान मंदिर से रेलवे लाईन की सड़क तक, पूर्व दिशा में अंबेडकर स्टेडियम के साथ वाली सड़क तक एवं पश्चिम दिशा में रेलवे लाईन के साथ के रोड़ के मकान तक सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में, आर.सी. व्यास काॅलोनी में उत्तर दिशा में श्री नाथ सर्किल से पूर्व की तरफ वाली रोड़ तक दक्षिण दिशा में गायत्राी आश्रम वाली रोड़ तक पूर्व दिशा में अंकित मालवीय पार्क वाली रोड़ तक एवं पश्चिम दिशा में पूर्वी दिशा की शिवाजी पार्क वाली रोड़ तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में, सुभाष नगर क्षेत्रा में उत्तर दिशा में पालड़ी रोड़ तक, दक्षिण दिशा में आलोक स्कूल वाली रोड़ तक पूर्व दिशा में में चामुण्डा माता मंदिर वाली रोड़ तक पश्चिम दिशा में चारभुजा नाथ फैंसी स्टोर रोड़ तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में जीरो मोबिलिटी कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।
इसी प्रकार श्याम नगर बाबाधाम क्षेत्रा में उत्तर दिशा में पथवारी रोड़ तक, दक्षिण दिशा में बाबा धाम रोड़ तक पूर्व दिशा में बाबा धाम की पांचवी गली तक एवं पश्चिम दिशा में बाबाधाम की प्रथम गली तक के सम्पूर्ण क्षेत्रा में, गाडरी खेड़ा गांधी नगर क्षेत्रा में उत्तर दिशा में पथवारी रोड़ तक, दक्षिण दिशा में पुर रोड़ तक, पूर्व दिशा में गणेश मंदिर रोड़ तक एवं पश्चिम दिशा में पुराना आरटीओ रोड़ तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में गुर्जर मोहल्ला शाम की सब्जी मंडी क्षेत्रा में उत्तर दिशा में सेशन कोर्ट के पीछे वाली गली मनीष स्टेशनर्स वाली तक, दक्षिण दिशा में शाम की सब्जी मंडी से स्टेशन रोड़ बालाजी वाली गली तक, पूर्व दिशा में शाम की सब्जी मंडी मैन रोड़ तक एवं पश्चिम दिशा में कलेक्ट्रेट रोड़ सेशन कोर्ट के सामने तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में, हनुमान गली चपरासी काॅलोनी क्षेत्रा में उत्तर दिशा में हनुमान मंदिर तक , दक्षिण दिशा में मालोला
रोड़ तक पूर्व दिशा में रेलवे लाईन तक, पश्चिम दिशा में हनुमान मंदिर के पीछे वाली गली तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में जीरो मोबिलिटी कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।
इसी तरह आर.के. काॅलोनी में उत्तर दिशा में अरिहन्त भवन वाले रोड़ तक दक्षिण दिशा में गायत्राी आश्रम वाले रोड़ तक पूर्व दिशा में डेयरी से छोटी पुलिया तक पश्चिम दिशा में अजमेर रोड़ तक के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में विजय सिंह पथिक नगर में उत्तर दिशा में महेश हाॅस्पिटल रोड़ तक, दक्षिण दिशा में कृष्णा हाॅस्पिटल रोड़ तक, पूर्व दिशा में आस्था हाॅस्पिटल रोड़ तक एवं पश्चिम दिशा में सोफिया स्कूल रोड़ तक की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में भीलवाड़ा के ग्राम आमली चाॅक कारोही कला में उत्तर दिशा में गणेश मंदिर से दक्षिण पश्चिम दिशा में नारायण लाल कुमावत के मकान तक, पूर्व दिशा में विजय कुमार राका के मकान के पीछे के हिस्से तक एवं पश्चिम दिशा में सुवालाल के मकान तक के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया है।
आदेश के अनुसार माण्डल उपखण्ड क्षेत्रा में ग्राम माण्डल में उत्तर दिशा में गली बन्द होने से दक्षिण दिशा में रफीक मोहम्मद के मकान तक पूर्व दिशा में प्रेम शंकर मदन कुंभिया के मकान से पश्चिम दिशा में जगदीश पिता सुवालाल रैगर के मकान तक के सम्पूर्ण क्षेत्रा में एवं करेड़ा की ग्राम पंचायत अमरपुरा में उत्तर दिशा में प्रकाश पिता हरिकिशन माली के मकान तक, दक्षिण दिशा में उदयराम पिता छोगामाली की दुकान
तक पूरब दिशा में तुलसीराम पिता सोनमाली के मकान तक एवं पश्चिम दिशा में राधेश्याम सैन के मकान तक के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा मेें जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया है।
इसी प्रकार गंगापुर की ग्राम पंचायत गोवलिया के राजस्व ग्राम रूपपुरा में उत्तर दिशा में शंभु गाडरी के मकान तक, दक्षिण दिशा में मोहनलाल जाट के मकान की दक्षिण दिशा तक, पूर्व दिशा में देवीलाल गाडरी के मकान तक पश्चिम दिशा में राड़ाजी बावजी के स्थान तक के संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में ग्राम कावलियास में उत्तर दिशा में ग्राम पंचायत के रास्ते से दक्षिण दिशा में चारण माता के मंदिर से पूर्व दिशा में सदर बाजार तक के संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में गुलाबपुरा के वार्ड नम्बर 2 में उत्तर दिशा में प्रभुलाल मीणा के मकान तक, दक्षिण दिशा मेें दुर्गालाल टेलर के मकान तक पूरब दिशा में ब्रह्माकुमारी आश्रम, पश्चिम दिशा में राजकुमार सोनी के मकान तक के संपूर्ण सीमा क्षेत्रा में गुलाबपुरा के वार्ड नम्बर 8 में उत्तर दिशा में प्रेमचंद गर्ग दक्षिण पूर्व में रतनलाल सुराणा एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में पारस लोडा के मकान तक के क्षेत्रा में एवं गुलाबपुरा के वार्ड नम्बर 24 में उत्तर दिशा में सावरलाल तेली दक्षिण दिशा में फिरोज वेल्डिंग एवं पूर्व दिशा में अब्दुल सलाम एवं लतीफ के मकान के मध्य तक की संपूर्ण सीमा क्षेत्रा को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है।
इस आदेश के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं एपिडेमिक डिजिज आर्डिनेंस 2020 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कारवाई की जा सकेगी।    


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