भीलवाड़ा / प्रधानमंत्राी फसल बीमा योजना में खरीफ 2020 से वित्तीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले कृषकों के लिए फसल बीमा स्वैच्छिक किया गया है।
कृषि आयुक्त डाॅ. ओमप्रकाश ने बताया कि वित्तीय संस्थान से फसली ऋण लेने वाले कृषकों को 08 जुलाई 2020 तक बैंक में जाकर फसली ऋण लेने के बावजूद बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रपत्रा में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उसे खरीफ 2020 के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जावे। निर्धारित प्रपत्रा बैंक शाखाओं में उपलब्ध है। कृषकों द्वारा फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है।