स्कूलों के खिलाफ विभागीय एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज
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01 Aug 18
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भीलवाड़ा | जिले में शिक्षा विभाग से मान्यता के बिना चल रहे निजी संस्थानों के खिलाफ जिला स्थाई लोक अदालत में परिवाद किया गया है। अधिवक्ता लादूलाल तेली, अंबालाल कुमावत, रघुनंदन सिंह कानावत व अमित सोलंकी की ओर से पेश परिवाद पर अदालत ने 13 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी व कलेक्टर को तलब किया। परिवादियों ने न्यायालय से गुहार लगाई कि बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों के खिलाफ विभागीय एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।
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