बाड़मेर | ऐसे डीलर्स, जिन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लेकर प्राइमरी माइग्रेशन कर लिया है, मगर कम्पलीट माइग्रेशन नहीं कर पाए हैं, उन्हें एक अवसर और मिलेगा। कंपलीट माइग्रेशन नहीं कर पाने की स्थिति में डीलर्स प्रोविजनल आईडी (अस्थायी पंजीयन संख्या) तो मिल गई थी, किंतु यह परमानेन्ट आईडी में परिवर्तित नहीं हो पाई।
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