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पैम्पलेट्स, पोस्टर्स के मुद्रण पर रहेगा नियंत्रण

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16 Mar 19
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पैम्पलेट्स, पोस्टर्स के मुद्रण पर रहेगा नियंत्रण

बांसवाड़ा / लोकसभा आम चुनाव 2019 के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के तहत निर्वाचन पैम्पलेट्स, पोस्टर्स आदि पर नियंत्रण रहेगा। यदि इसका उल्लंघन किया गया तो अधिनियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वयं या अन्य किसी के द्वारा किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर को प्रकाशित या मुद्रित नहीं कर सकता है, जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न दिया हो।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दे दी जाती।

उन्होंने बताया कि किसी दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या को बढ़ाने के लिए हाथ द्वारा नकल करने को छोड़कर कोई भी प्रक्रिया केा मुद्रक समझा जाएगा और मुद्रक पद का उसके अनुसार ही अर्थ लगाया जाएगा। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि कोई व्यक्ति किसी मुद्रक से कोई चुनाव सामग्री किसी अभ्यर्थी के पक्ष में प्रकाशित करवाता है तो इसके लिए उस अभ्यर्थी की लिखित सहमति होना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अभ्यर्थी की बिना अनुमति के पैम्पलेट्स, पोस्टर्स आदि मुद्रण करवाता है तो उसका कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171एच के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा।


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