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हितकारी निधि के प्रावधानों में बदलाव

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12 Aug 18
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हितकारी निधि के प्रावधानों में बदलाव बांसवाड़ा| शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों को विशेष परिस्थितियों में सहायता के लिए गठित हितकारी निधि के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। अब शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित को 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायत दी जाएगी। हितकारी निधि के अंशदाता की सेवा में रहते हुए यदि सामान्य मृत्यु होती तो उसके आश्रितों को 50 हजार रुपए और दुर्घटना में मृत्यु पर 1.50 लाख रुपए का प्रावधान था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस विभेद को समाप्त कर दिया है। दुर्घटना में निशक्त होने पर 50 हजार की सहायता दी जाएगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्मिक की पुत्रियों के अध्ययन के लिए पूर्व में निर्धारित ऋण राशि भी 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई है।
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