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Ajmer News

अजमेर डिस्कॉम देगा किसानों को कुसुम योजना का लाभ

किसानों को मिल सकेगी सस्ती व भरपूर बिजली

मुख्य बिंदु
  • अजमेर | सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कुसुम (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान) के तहत अजमेर डिस्कॉम की ओर से किसानों को सिचांई हेतु दिन में बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
  • भाटी के अनुसार इस योजना के तहत किसान अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा उपकरण लगवाकर अपने वर्तमान पम्प से खेतों की सिचांई कर सकते हैं, वहीं किसान अतिरिक्त उत्पादित बिजली को निगम को देकर अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त प्राप्त कर सकगे।
  • उन्होंने बताया कि कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के लिए किसानों को ३० फीसदी राशि केन्द्र सरकार तथा ३० फीसदी राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी तथा ३० फीसदी राशि डिस्कॉम द्वारा ऋण के रूप में दी जाएगी।
  • शेष १० फीसदी राशि का भुगतान किसानों को करना होगा जो लगभग ४००० रुपये प्रति किलोवॉट होगी।
  • सोलर ऊर्जा संयंत्र से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन को नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर से बेचने से प्राप्त राशि को दो हिस्सों में बाँटा जावेगा।
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अजमेर डिस्कॉम देगा किसानों को कुसुम योजना का लाभ

अजमेर | सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कुसुम (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान) के तहत अजमेर डिस्कॉम की ओर से किसानों को सिचांई हेतु दिन में बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।

      प्रबंध निदेशक श्री वी. एस. भाटी के अनुसार इस योजना के तहत किसान अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा उपकरण लगवाकर अपने वर्तमान पम्प से खेतों की सिचांई कर सकते हैं, वहीं किसान अतिरिक्त उत्पादित बिजली को निगम को देकर अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त प्राप्त कर सकगे।

उन्होंने बताया कि कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के लिए किसानों को ३० फीसदी राशि केन्द्र सरकार तथा ३० फीसदी राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी तथा ३० फीसदी राशि डिस्कॉम द्वारा ऋण के रूप में दी जाएगी। शेष १० फीसदी राशि का भुगतान किसानों को करना होगा जो लगभग ४००० रुपये प्रति किलोवॉट होगी। सोलर ऊर्जा संयंत्र से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन को नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर से बेचने से प्राप्त राशि को दो हिस्सों में बाँटा जावेगा। एक हिस्सा उपभोक्ता को तथा दूसरा हिस्सा लोन की किश्त चुकाने के काम आयेगा।

 उल्लेखनीय है कि यह योजना केवल ७.५ एच.पी. तक की क्षमता वाले कृषि विद्युत उपभोक्ता के लिए लागू रहेगी तथा कृषि उपभोक्ता द्वारा इस योजना पर किया गया खर्च २.७९ वर्ष में समायोजित किया जायेगा।

इस योजना में ३ एचदृपीदृ की क्षमता वाले पम्प पर ५ किलोवाट, ५ एचदृपीदृ की क्षमता वाले पम्प पर १० किलोवाट तथा ७.५ एचदृपीदृ की क्षमता वाले पम्प पर १५ किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जायेगा। योजना में आवेदन के लिए बिजली बिल, आधार कार्ड व बैंक खाते का विवरण सहित, सम्बंधित सहायक अभियंता (पवस) कार्यालय में सम्फ किया जा सकता है।