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‘‘स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना‘‘ एक सितम्बर से लागू 

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04 Sep 19
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‘‘स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना‘‘ एक सितम्बर से लागू 

अजमेर । अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्रा के कृषि उपभोक्ताओं के कृषि क्षेत्रा में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 01 सितम्बर से  प्रभावी हो गई है जो आगामी 30 नवम्बर, 2019 तक मान्य होगी
अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री वी. एस. भाटी ने बताया कि योजना के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के अन्तर्गत यदि कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्रा 15 रूपए प्रति एचपी प्रति माह की दर से (2 माह के लिए) धरोहर राशि जमा करवा कर भार नियमित किया जावेगा।
योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान भार स्वीकृत भार से अधिक पाए जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुए भार पर निगम की कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी। दो वर्ष तक कटे हुए कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुडवाना चाहते है तो वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाईन एवं सब स्टेशन का खर्च निगम द्वारा वहन किया जाएगा। यह योजना 31 अगस्त, 2019 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर भी लागू होगी। इच्छुक कृषक अतिरिक्त भार भार वृद्धि के लिए डिस्कॉम कार्यालय में आवेदन  कर सकते हैं।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू होने के दौरान यदि किसी उपभोक्ता की बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित की जाएगी तथा योजना की समाप्ति ( 30 नवम्बर, 2019) के पश्चात् भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 


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