उदयपुर। आयकर निदेशालय (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), राजस्थान, जयपुर के निर्देश पर कार्यालय आयकर अधिकारी (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), उदयपुर द्वारा संभाग स्तरीय सेमिनार का होटल अलका में आयोजन किया गया। जिसमें उदयपुर व भीलवाडा जिले के 23 प्रमुख होटल व रिजॉर्ट्स के 27 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
आयकर अधिकारी (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), उदयपुर के अजय अग्रवाल ने सेमिनार में विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने वाले फॉर्म-61 ए तथा फॉर्म-61 के बारे में जानकारी के साथ ही आयकर नियमों में गत वित्त वर्ष से लागू किए गए नए प्रावधानों के बारें में विस्तार से बताया।
उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के अनुसार पूरे वित्त वर्ष में माल की बिऋी या किसी भी प्रकार की सेवाओं के बदले यदि किसी व्यक्ति से भुगतान के पेटे कुल 2 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि प्राप्ति होती है, तो ऐसे सभी लेनदेनों का ब्यौरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनैंशियल ट्रांजेक्शन के रूप में फॉर्म-61ए में ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। यह उन सभी करदाताओं पर लागू होगा जिनके बहीखाते आयकर अधिनियम की धारा 44 एबी के अंतर्गत ऑडिट किए जाते हैं। फॉर्म-61 में ऐसे व्यक्तियों का ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा जो स्थायी खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में फॉर्म-6॰ प्रस्तुत करेंगे।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2॰16-17 के लिए फॉर्म-61 ए दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 31 मई .है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 3॰ सितंबर तक प्राप्त किए गए फॉर्म-6॰ का ब्यौरा 31 अक्टूबर तक तथा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्राप्त किए गए फॉर्म-6॰ का ब्यौरा 3॰ अप्रैल तक फॉर्म-61 में ऑनलाइन दाखिल किया जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि तक फॉर्म-61ए दाखिल नहीं करने पर आयकर अधिनियम के तहत 1॰॰ रूपयें प्रति दिन के हिसाब से पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान है तथा गलत विवरण देने पर 5॰,॰॰॰ रुपए की पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान है।
इस अवसर पर मुख्य वक्ता शहर के सीए देवेन्द्र कुमार सोमानी ने विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा उपरोक्त दोनों फॉर्म भरने की समस्त प्रत्रि*या को पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण द्वारा समझाया।
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