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जिले में 4 नए उपनगरीय मार्ग खुलेंगे

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22 Jul 18
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उदयपुर। जनजातीय क्षेत्र में सुगम एवं सुदृढ़ यातायात व्यवस्था हेतु परिवहन विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर नए उपनगरीय मार्ग खोलने, परिवहन श्रेणी के चालक-लाइसेंस में आठवीं पास होने की शर्त में छूट देने, मंजीली यानों को पथकर में छूट देने जैसे निर्देशों की पालना करने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा अपर परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर यह निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मन्नालाल रावत ने बताया कि उदयपुर जिले सहित पूरे संभाग के अनुसूचित क्षेत्र में कमज़ोर सार्वजनिक परिवहन सेवा के संदर्भ में एक प्रस्ताव क्षेत्रीय सांसद अर्जुन लाल मीणा ने दिया था। प्रस्ताव पर जिला कलक्टर बिष्णुचरण मल्लिक की अध्यक्षता में जिला यातायात समिति ने परिवहन विभाग के माध्यम से जांच करवाई। जांच रिपोर्ट विशिष्ट सुझावों के साथ संभागीय आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवाई गई। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिसने अनुसूचित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं यातायात सुविधाओं का समग्र अध्ययन किया।
जिले में खुलेंगे 4 नए उपनगरीय मार्ग
कमेटी के सुझाव पर गुजरात एवं मध्यप्रदेश सीमा से सटे राज्य के कस्बें एवं बड़े गांवों को जोड़ने वाले नए उपनगरीय मार्ग खोलने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर जिले में खैरवाड़ा से राणी वाया गोदावरी, छाणी, नयागांव व पहाड़ा। गोगुन्दा से कोटड़ा वाया जसवंतगढ़, खोखरिया नाल व देवला। उदयपुर से फलासिया वाया नाई, पई, उन्दरी, झाड़ोल व कोल्यारी। उदयपुर से ऋषभदेव वाया टीड़ी, पडूना, बारां, परसाद, पीपली अ तथा पीपली ब।

आठवीं पास होने की अनिवार्यता हटेगी
अनुसूचित क्षेत्र में परिवहन श्रेणी के चालकों के लिए आठवीं पास होने की शर्ट हटाई जाएगी। इस हेतु राज्यपाल के स्तर से केंद्रीय मोटरयान नियम 8 को अनुसूचित क्षेत्र में लागु किए जाने कें संबंध अधिसूचना जारी की जाएगी।

साझा मुक्त जोन बनाया जाए
कमेटी ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश व गुजरात में पड़ने वाले अनुसूचित क्षेत्र तक साझा रुप से मुक्त जोन बनाया जाए जिसमें परिवहन वाहनों को टेक्स नहीं देना पड़े। इस हेतु प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेज कर निर्देश प्राप्त किए जाए।

परिवहन सेवाओं हेतु मिले अनुदान
संविधान के अनुच्छेत 275(1) के तहत विस्तृत प्रस्ताव बनाकर जनजातीय विकास विभाग को अनुदान दिए जाने हेतु प्रेषित करने के निर्देश दिए गये हैं। वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र में परिवहन सेवाओं के विस्तार हेतु संचालित 51 बसों की संख्या 250 तक बढ़ाने को कहा गया है। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के निवासी वाहन स्वामियों को ऋण पर ब्याज की राशि का अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजावाया जाए।

विशेष पथकर में मिलेगी छूट
अनुसूचित क्षेत्र में संचालित मंजिली यानों को विशेष पथकर में छूट मिलेगी। नए वाहन पर तीन वर्ष के लिए इस छूट का प्रावधान होगा। मुख्य मार्ग से जुड़े बड़े गांवों तक परिवहन सेवा हेतु 8 या अधिक बैठक क्षमता वाले वाहनों को परमिट जारी किए जाएं।
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