आवास हेतु करें ग्राम पंचायत में आवेदन
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22 Feb 17
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उदयपुर | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 (सेक-11) के डाटा के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरियता सूची के परिवार पात्र होंगे।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ई-मित्र व सीएसी के माध्यम से आवेदन करना चाहता है तो उसे सरकार के दिशा-निर्देशानुसार केवल मात्र 30 रुपया ई-मित्र/सीएसी को देने होंगे। इससे अधिक मांग की जाने पर इसकी शिकायत पंचायत समिति, जिला परिषद या पुलिस थाने में की जा सकती है।
सेवा के रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक को एक टोकन नंबर दिया जाएगा जिसके माध्यम से लाभार्थी अपनी सेवा के संबंध में अपनी प्रगति चाहे तो खुद भी आंकलन कर सकता है।
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