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नशा मुक्ति के लिए ‘नया सवेरा’ कार्य योजना जारी

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23 Jan 15
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उदयपुर भारत सरकार के वर्तमान एनडीपीएस एक्ट की घोषित नीति के अनुसार आगामी 31 मार्च के पश्चात् डोडा-पोस्त मानव उपयोग के लिए प्रतिबंधित रहेगा तथा राजस्थान राज्य में किसी भी व्यक्ति को परमिट आधारित मांग पर भी डोडा पोस्त सेवन की अनुमति नहीं रहेगी एवं न ही इसकी आपूर्ति की जाएगी।
आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत डोडापोस्त व्यसनियों के आगामी 31 मार्च तक नशे से डी-एक्टिव करवाए जाने हेतु ‘नशा मुक्ति’ कैम्पों का आयोजन किया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी एम.एल.गुप्ता ने बताया कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने ‘नया सवेरा’ नाम से एक कार्ययोजना जारी की है तथा नशामुक्ति कैम्पों का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा।
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