राजसमन्द जिले में आज आधी रात से निषेधाज्ञा,
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16 Dec 17
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राजसमन्द, जिला मजिस्ट्रेट श्री पी.सी. बेरवाल ने राजसमन्द जिले में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। बुधवार रात जारी आदेश के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर ऎहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। निषेधाज्ञा बुधवार मध्य रात्रि से तत्काल प्रभावी होकर अग्रिम आदेश तक जारी रहेगी।आदेश में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में राजसमन्द जिले की सीमा के भीतर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रैली, प्रदर्शन, सभा, जुलूस, धरना एवं अन्य प्रकार के आयोजन किए जाकर तनाव उत्पन्न किया जा सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप मानव सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है और लोक शान्ति विक्षुब्ध हो सकती है। इस स्थिति में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने, जनजीवन को व्यवस्थित रखने की दृष्टि से धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू की जा रही है।आदेश में कहा गया है कि निषेधाज्ञा के दौरान धरना प्रदर्शन, रैली एवं भडकाऊ भाषण आदि सामूहिक आयोजनों करने एवं योजना बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार या लाठी लेकर नहीं घूम सकेगा। उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सोशल मीडिया पर भडकाऊ एवं साम्प्रदायिक सौहाद्र्र बिगाड़ने वाले मैसेज पोस्ट करने, चित्र या वीडियो भेजने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
राणा के राजसमन्द जिले में प्रवेश पर पाबंदी जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि उपदेश राणा नामक शख्स राजसमन्द जिले की सीमा में प्रवेश कर रैली, जुलूस आदि निकालकर साम्प्रदायिक सौहार्द एवं परिशांति बिगाड़ने की योजना बना रहा है। ऎसी स्थिति में राणा के राजसमन्द जिले की सीमा में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है।
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