रॉकेट एवं रॉकेटनुमा आतिशबाजी पर प्रतिबंध
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13 Oct 17
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दीपावली पर आतिशबाजी एवं पटाखों से संभावित आगजनी की घटनाओं पर नियन्त्रण के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रेमचन्द बेरवाल ने एक आदेश जारी कर राजसमन्द जिला क्षेत्र में रॉकेट और रॉकेटनुमा आतिशबाजी के क्रय-विक्रय, भंडारण और उपयोग को जन सुरक्षा की दृष्टि से तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार यह आदेश तत्काल प्रभावी होकर 21 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में उन्होंने संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
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