बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

( 8843 बार पढ़ी गयी)
Published on : 13 Jun, 18 12:06

बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित बांसवाड़ा | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा द्वारा ग्राम पंचायत भचड़िया में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्णकालिक सचिव नारायण प्रसाद द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि बाल श्रम एक कानूनी अपराध है एवं शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का अधिकार है। उन्होंने किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखने का आह्वान किया और बताया कि बाल श्रम करवाये जाने पर कानूनी सजा का प्रावधान हैं। उन्होने बताया कि बच्चों पर परीक्षा में अधिक अंक लाने के लिए गलत तरीके से दबाव न डालंे, उन्हें उनकी क्षमता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें।
अधिवक्ता उमेश दोसी ने महिलाओं के कानूनी अधिकार, पीसीपीएनडीटी एक्ट और पीड़ित प्रतिकर स्कीम के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की।
अधिवक्ता रामकृष्ण भावसार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आदि के सम्बन्ध में उपस्थित ग्रामीणों को जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर सरपंच श्रीमती नबु डोडियार, लक्ष्मण डोडियार, सचिव चेतन पण्ड्या आदि उपस्थित थे।
साभार :


© CopyRight Pressnote.in | A Avid Web Solutions Venture.